चंपावत। चंपावत में दूसरे व्यक्ति की जमीन को धोखाधड़ी कर खरीदने व बेचने के मामले में चंपावत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तीन लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। वही वादी विजय सिंह ने न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता यतीश जोशी की ओर से प्रार्थना पत्र लगाते हुए बताया उनकी चंपावत के खर्ककार्की में पुस्तेनी जमीन है जिसे कुछ लोगों ने उनकी जानकारी में लाए बिना पटवारी और रजिस्टर कानूनगो की मदद से दाखिल खारिज चलाकर उनकी डेड नाली जमीन हड़प कर बेच दी। वादी के प्रार्थना पत्र पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मिश्रा ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों व वादी के विद्वान अधिवक्ता यतीश जोशी की दलील सुनने के बाद विपक्षियों के द्वारा आपस में मिलकर विजय सिंह की संपत्ति हड़पने की नीयत से रजिस्ट्री कराया जाना पाया। अदालत ने धोखे से विजय सिंह की संपत्ति हड़पने के आरोप में बसंती पांडे ,महेश सिंह व श्याम सिंह के खिलाफ धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को सम्मन भेजने के आदेश दिए वहीं वही वादी विजय सिंह ने कहा वह 2 साल से इस मामले को लेकर काफी परेशान थे आखिर न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला देते हैं उन्हें न्याय दिया है जिसके लिए वह माननीय न्यायालय व अपने विद्वान अधिवक्ता यतीश जोशी को धन्यवाद देते हैं।