राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड द्वारा आज दिनांक 21 जून, 2025 को त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2025 के आयोजन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होते ही निर्वाचन प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गई है।
अधिसूचना के जारी होने के साथ ही जनपद हरिद्वार एवं समस्त नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर उत्तराखंड राज्य के सभी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। यह आचार संहिता आज दिनांक 21 जून, 2025 से लेकर निर्वाचन परिणामों की घोषणा तक प्रभावी रहेगी।
इस अवधि में सभी राजनीतिक दलों, संभावित प्रत्याशियों एवं आम नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन करें। आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों, अधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे आचार संहिता के अनुपालन को सुनिश्चित करें और कोई भी ऐसी गतिविधि न करें जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करे।
