चंपावत। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के अंतर्गत विवाह आदि पंजीकरण के लिए जनपद चंपावत की ग्राम पंचायत में रोस्टर अनुसार निरंतर शिविर लगाए गए। जिलाधिकारी नवनीत पांडे के निर्देशानुसार 21 अप्रैल से 06 मई 2025 तक निरंतर ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन किया गया।
रोस्टर के अनुसार मंगलवार को विकास खंड पाटी के ग्राम पंचायत चिलनियां में यूसीसी कैंप लगाया गया।
जिसमें ग्राम पंचायत चिलनियां में कुल 07 प्राप्त आवेदन के अंतर्गत कुल 07 यूसीसी पंजीकरण हुए।

जिलाधिकारी के निर्देशों पर ग्रामीण नागरिकों की सुविधा हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर ही यूसीसी पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को बिना किसी समस्या के इसका लाभ प्राप्त हो सके और वह अपना पंजीकरण अपने ही स्थानीय सीएससी सेंटर में करा सके।
जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों से अपील कि है की वे निर्धारित तिथियों पर अपने- अपने ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले यूसीसी शिविर में भाग लें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर पंजीकरण कराएं।
पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज*-

पत्नी एवं पति की पासपोर्ट साइज फोटो। विवाहित दम्पत्ति की संयुक्त फोटो। शादी का कार्ड (यदि हो तो)। आधार संख्या तथा आधार से लिंक मोबाईल नम्बर। उत्तराखण्ड में निवास की पुष्टि हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :- स्थाई / मूल निवास प्रमाण पत्र/ राजकीय सेवकों हेतु नियोक्ता का प्रमाण पत्र/बिजली /पानी का बिल (कम से कम एक वर्ष से पुराना) / किराया नाम किराएदार सत्यापन के साथ (एक वर्ष से अधिक निवास हेतु) / राज्य/केन्द्र सरकार की योजना का लाभार्थी कार्ड संख्या। आयु के प्रमाण हेतु निम्नलिखित में से कोई अभिलेख :-
जन्म प्रमाण पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट / वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसेन्स / विद्यालय द्वारा निर्गत टी.सी./ हाईस्कूल का प्रमाण पत्र अथवा मार्कशीट / जीवन बीमा पॉलिसी की प्रति /राजकीय सेवकों के लिए सेवा अभिलेख / सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान आदेश। यदि विवाह पूर्व में पंजीकृत हो तो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र। विवाह उपरान्त बच्चों की स्थिति में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र।

By Jeewan Bisht

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