चंपावत। मानसून काल एवं समय-समय पर भारत मौसम विभाग द्वारा जिले में समय- समय पर भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नवनीत पांडे द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले के कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बिना उनकी पूर्व अनुमति व बिना अवकाश स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
अपरिहार्य परिस्थितियों में भी अवकाश की आवश्यकता होने पर अपने स्थान पर द्वितीय अधिकारी का नाम प्रस्तावित करते हुए अवकाश स्वीकृत कराएंगे व स्वीकृत अवकाश के दौरान भी कोई अधिकारी व कर्मचारी अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं रखेंगे।
प्राकृतिक आपदा की स्थिति तथा उच्च स्तर से जारी चेतावनी में आपदा संबंधित सूचना जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र के दूरभाष नंबर 05965-230819, 230703 (1077), 9917384226, 7895318895 पर तुरंत दी जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि इन निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत दोषी अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।