दिनांक 17/05/2024 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के निर्देशानुसार राजकीय इण्टर कॉलेज सल्ली में प्रधानाचार्य महोदय की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें पी. एल. वी. राजेन्द्र जोशी ने उपस्थित सभी विद्यार्थियों को साईबर अपराध, साईबर क्राइम के विभिन्न प्रकार जैसे टेली फोन माध्यम से, इंटरनेट/ऑनलाइन ठगी, बैंक एटीएम फ्रॉड तथा सोशल मीडिया माध्यम से होने वाले साईबर अपराधों के प्रति जागरूक किया गया। तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपाय बताए गए और साईबर सुरक्षा के प्रति बने कानून, साईबर सैल व साईबर क्राइम होने पर शिकायत दर्ज कराने हेतु विधिक जानकारी दी गई। तथा RTE act 2009, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1985, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, PoSH act आदि की जानकारी देकर जागरूक किया गया व निःशुल्क कानूनी ज्ञान माला वितरित की गई।

By Jeewan Bisht

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